मुलताई- न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 1 लाख 8 हजार अर्थ दंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है।
फरयादी राजकुमार के अधिवक्ता भीमराव उपराले ने बताया कि राजेश पवार ने हार्वेस्टिंग मशीन खरीदने के नाम पर राजकुमार से पैसे लिए थे मशीन ना देने की स्थिति में जब राजकुमार ने राजेश पवार से पैसे की मांग की तो राजेश पवार ने राजकुमार को 95 हजार का चेक सेंट्रल बैंक का दिया था जो की बाउंस हो गया यह मामला माननीय न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजेश पवार को धारा 138 परकामय लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी पाते हुए 6मांह के साधारण कारावास एवं 1लाख 8 हजार रू के अर्थ दंड से दंडित किया है।