मुलताई- मुलताई क्षेत्र अवैध उत्खनन का केंद्र बनता जा रहा है और मुलताई नगर के आसपास बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है अनेक शिकायत के बावजूद भी उत्खनन करने वालो पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है जिसके चलते अवैध उत्खनन करने वालो के हौसले बुलंद है।
हाल ही में नगर की सीमा से लगे ग्राम कामथ में बगैर अनुमति के बड़ी मात्रा में उत्खनन की जाने का मामला सामने आया है जिसमें चार डंपर एवं पोकलेन एवं जेसीबी मशीनों के माध्यम से लगभग 4 एकड़ भूमि के ऊपरी भाग मे 10 से 12 फीट से अधिक ऊंचे भाग को काटकर इससे निकलने वाले मुरम और मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था जिसकी शिकायत ग्राम कामथ निवासी पूर्व सैनिक एवं सरपंच पति जीतू डहारे ने फोन के माध्यम से तहसीलदार से की शिकायत के बाद तहसीलदार के आदेश से मौके पर पहुंचे राजस्व आर आई कमल परते ने मौके पर पहुंचकर उत्खनन और परिवहन का पंचनामा बनाकर जांच प्रतिवेदन तहसीलदार को सौंप दिया है।
इधर भूमि स्वामी का कहना है कि वह अपने खेत में उत्खनन कर रहा है इसके लिए उसको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है जबकि जानकारों का मानना है कि 1 मीटर से अधिक खुदाई की स्थिति में भूमि स्वामियों को भी खनिज विभाग की अनुमति आवश्यक होती है और फिर यहां तो चार-चार डंपर और जेसीबी मशीन और पोकलेन के माध्यम से बड़े स्तर पर उत्खनन किया जा रहा था और इसकी सूचना तक स्थानीय प्रशासन में तहसीलदार या एसडीएम को आवेदन तक लगाकर नहीं दी गई थी।
आर आई ने बनाया उत्खनन और परिवहन का पंचनामा
आर आई कमल परते ने मौके पर पहुंचकर उत्खनन स्थल खसरा क्रमांक 71/4 भूमि का पंचनामा बनाते हुए अपने पांचना में लिखा है कि भूमि स्वामी जेसीबी मशीन एवं पोकलेन मशीन के द्वारा मचरम को खोद कर छिंदवाड़ा और मुलताई मार्ग से अपने खेत की रोड तक आने जाने के लिए मोरम डालकर रास्ता बना रहा है मोरम का परिवहन डंपर के माध्यम से किया जा रहा है। कमल परते ने बताया कि उन्होंने पंचनामा और जांच प्रतिवेदन तहसीलदार को सौंप दिया है।
अपने खेत में खुदाई के लिए कैसी परमिशन
कामथ निवासी आशीष ड़हारे भूमि को अपने मिल्कियत की भूमि बताकर उत्खनन करना स्वीकार करते हुए कहते है कि वह अपने भूमि में उत्खनन कर रहा है और स्वयं की भूमि में उत्खनन या उपयोग करने के लिए उसे किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है।
इनका कहना
कामथ मे उत्खनन की शिकायत मिलने पर राजस्व अमला मौके पर पहुंचा था उत्खनन कर्ता के पास किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी उत्खनन भूमि के मूल्यांकन और कार्रवाई हेतु खनिज विभाग को लिखा गया है।
अनामिका सिंह
तहसीलदार मुलताई