ताप्ती सरोवर से हटाई जाएगी 17 दुकाने,कहां होगा 17 दुकानों का पुनर्वास,

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उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहां है कि 17 दुकान दारो के लिए 6 से 9 माह में पुनर्वास योजना बनाए और नए आवंटन स्थान पर दुकानों का निर्माण करने के बाद याचिका कर्ताओं को वर्तमान परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसका उपयोग राज्य सरकार ताप्ती सरोवर के पुनर्विकास  के लिए कर सकती है, जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होने के कारण एक पवित्र स्थल है। उक्त आदेश को ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा रहा है और जिससे नगर की जनता और व्यापारी दोनों मे ही प्रसन्नता के भाव दिखाई दे रहे हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के श्री न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने 13 मार्च, 2025 को रिट याचिका संख्या 19441/2014 दीपक वर्मा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्य उपस्थिति: श्री दिव्य कृष्ण बिलैया – याचिकाकर्ताओं के वकील।श्री वेद प्रकाश तिवारी-राज्य के सरकारी वकील।आदेश-कलेक्टर, जिला बैतूल के निर्देश पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर, जिला बैतूल ने छह से नौ महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को पुनर्वासित करने पर सहमति व्यक्त की है और उक्त संचार संबंधित उपविभागीय अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक अ.वि.अ./2025/572 दिनांक 13/03/2025 द्वारा किया गया है। इन तथ्यों और विद्वान सरकारी वकील द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, आगे कोई निर्णय शेष नहीं है। पुनर्वास योजना बनाने और नए आवंटित स्थान पर दुकानों का निर्माण करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को वर्तमान परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है, जिसका उपयोग राज्य सरकार ताप्ती सरोवर के पुनर्विकास के लिए कर सकती है, जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होने के कारण एक पवित्र स्थान है। न्यायालय ने कहा उपर्युक्त शर्तों के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब यह तो तय हो गया है कि ताप्ती सौंदर्य करण में बाधक बनी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी 17 दुकाने हटाई जाएगी। किंतु बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय के आदेश के तहत समय अवधि में दुकानदारों का पुनर्वास कहां होगा। पूर्व में यह माना जा रहा था कि 17 दुकानों को हटाकर दुकानदारों को पुराने स्वास्थ्य केंद्र की भूमि पर बसाया जा सकता है। किंतु उक्त भूमि को अब गीता भवन के लिए सुरक्षित रखे जाने की चर्चाएं हैं । बताया गया है कि लगभग 10 करोड़ की लागत से बनने वाले गीता भवन प्रोजेक्ट भी शासन की बड़ी परियोजना है। इसके बाद टेकाडे वाला हिंदी स्कूल एवं पूर्व प्राथमिक कन्या शाला जहां पर भक्त निवास एवं कंपलेक्स प्रस्तावित है उक्त स्थान का भी उपयोग व्यापारियों के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।

नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गढ़ेकर ने  उच्च न्यायालय के फैसले को स्वागत  योग्य बताते हुए कहां है कि न्यायालय के उक्त आदेश का नगर पालिका अक्षरशः  पालन करेगी। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य ताप्ती सौंदर्य करण के साथ ही व्यापारियों के व्यवसाय ,व्यापार और आज जीविका को सुनिश्चित करना भी था जो कि न्यायालय के आदेश से किया जाएगा। जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमिका सवाल है यह भुमी बड़े प्रोजेक्ट गीता भवन के लिए सुरक्षित रखी जा रही है, इसके अलावा प्राथमिक कन्या शाला या टेकने वाले स्कूल भूमि पर  उक्त विस्थापन की योजना को किया जा सकता है अन्य विकल्प भी तलासे जा सकते हैं।

ताप्ती तट पर स्थित वर्षों पुरानी 17 दुकानो की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी 17 जुलाई 2021 को  नगर पालिका अधिकारी एवं लोक निर्माण अधिकारी ने 17 दुकानों की जर्जर स्थिति की जांच की, जांच करने पहुंचे अमले ने पाया कि 17 दुकानों के छत को बास से ठोकने से छत टूटने लगा था ,लोक निर्माण अधिकारी ने 17 दुकानों की स्थिति को चिंताजनक बताया है। दुकानों की स्थिति अत्यंत खतरनाक होती जा रही है,लंबे समय से नगरवासी ताप्ती तट पर स्थित 17 दुकानों को हटाने की मांग करते आ रहे हैं ताकि ताप्ती सरोवर का सौंदर्य मुख्य मार्ग से दिखाई दे सके किंतु व्यापारी चाहते हैं कि 17 दुकानों के दुकानदारों को अन्य स्थान पर बसाया जाना  सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही दुकानों को तोड़ा जाना चाहिए. न्यायालय के इस फैसले ने सभी पक्षों को संतुष्ट कर दिया है।

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