RBI का बड़ा फैसलाः चलन से वापस लिया जाएगा 2000 का नोट, 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे

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हम इंडिया न्यूज़ भोपाल डेस्क- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते कहां है कि 2000 रुपये का नोट चलन से वापस लिया जाएगा। लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होगा।आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद कर दें।

जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे।

23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। बैंक में नोट बदलने की प्रक्रिया में 2000 रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे, एक बार एक बार में अधिकतम 20000 रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे।आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1936 की धारा 24(1) के तहत यह नोट निकाले थे।

रिजर्व बैंक ने नोट बंदी के बाद इस नोट को जारी किया था। जारी बयान में आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर रहेगा सिर्फ इसे सरकुलेशन से बाहर किया जा रहा है। आरबीआई की जो वार्षिक रिपोर्ट सामने आई थी उसमें बताया गया था कि वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपये का एक भी नोट नहीं छापा गया था,यानी कि सरकुलेशन तो पहले ही कम कर दिया था।

2000 रुपये का नोट सबसे ज्यादा चलन में 2017-18 में रहा था, तब 2000 रुपये के कुल 33,630 लाख नोट सरकुलेशन में थे। उनकी कुल वैल्यू तब 6.72 लाख करोड रुपए थी। लेकिन इसके बाद साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि पिछले 2 सालों में एक भी दो हजार रुपए का नोट नहीं छापा गया।


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