भोपाल हम इंडिया न्यूज़ एडिटोरियल टीम -सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।
पीठ ने कहा कि चुनावों से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा। बता दे की सुप्रीम कोर्ट का आदेश ट्रायल कोर्ट भेजा जाएगा जहां से बेल बांड भरने के बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर जारी कर तिहाड़ जेल भेजेगा जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाएगा।
22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड में रखने और जरूरी पूछताछ करने के बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था। तब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे और वहीं से दिल्ली की सरकार चला रहे थे। लोकसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी का चुनाव अभियान काफी प्रभावित हो रहा था। हालांकि पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली तो पार्टी के अभियान को गति मिल गई थी।