काऊ कैचर खरीदी मामले में सीएमओ सहित चार को आरोप पत्र तामील,

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मुलताई: नगर पालिका द्वारा तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी नितिन कुमार बिजवे के कार्यकाल में 4 लाख 60 हजार रुपये की लागत से खरीदे गए हाइड्रोलिक पशु वाहन (काऊ कैचर) की खरीदी में अनियमितताओं के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश शासन के आयुक्त संकेत भोंडवे ने तत्कालीन सीएमओ नितिन बिजवे, तत्कालीन उपयंत्री पंकज धुर्वे, तत्कालीन लेखापाल भागचंद अहिरवार और सहायक राजस्व निरीक्षक अमरलाल कवड़े के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित करते हुए आरोप पत्र जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि काऊ कैचर खरीदी प्रकरण को हरिभूमि ने प्राथमिकता के साथ उठाया था और इस विषय पर अनेक समाचार प्रकाशित किए थे।

आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा आदेश क्रमांक शि./6/मुलताई/2025/2/137 जारी किया गया है। जांच में पाया गया कि इस वाहन की खरीदी 15वें वित्त आयोग की राशि 4.60 लाख रुपये से की गई, जबकि भुगतान का समायोजन निकाय निधि से किया जाना था। यह प्रक्रिया मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के नियम 86 का उल्लंघन है, जिसमें एक लाख रुपये से अधिक की खरीदी के लिए खुली निविदा प्रक्रिया अनिवार्य है।

इसके बावजूद खरीदी GeM पोर्टल के माध्यम से मेसर्स ज्योति इंडस्ट्रीज, भोपाल से की गई। विभागीय अभिलेखों के अनुसार यह खरीदी प्रक्रिया वर्ष 2021 से 2022 के बीच संचालित हुई तथा बिना खुली निविदा के ही 4.60 लाख रुपये का भुगतान किया गया। यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है और इसमें संबंधित अधिकारी उत्तरदायी पाए गए हैं।

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