एकतरफा प्रेम में युवती की नृशंस हत्या, आरोपी गिरफ्तार ,झल्लार पुलिस ने किया जघन्य हत्या का खुलासा,

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संजय द्विवेदी,

सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच प्रारंभ की। मर्ग जांच उपरांत असल धारा 194 बीएनएसएस पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों द्वारा ग्राम बासनेर खुर्द निवासी राहुल पिता साहेबराव धोटे पर गंभीर संदेह व्यक्त किया गया। परिजनों के कथन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना में मृतिका के पिता, माता, दादा एवं स्वतंत्र साक्षी के कथन लेख किए गए। गवाहों ने बताया कि घटना दिनांक को मृतिका बकरी चराने गई थी जो कि वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान उसका शव मनोज घानेकर के खेत में मिला। शव परीक्षण के दौरान मृतिका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। गाल एवं पैर की त्वचा उखड़ी हुई थी तथा गले पर खरोंच के स्पष्ट निशान मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग 302 का अपराध पंजीबध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

जांच में उजागर हुआ कि आरोपी राहुल धोटे ने घटना से दो दिन पूर्व मृतिका के माता-पिता को घर जाकर धमकी दी, कि यदि उनकी बेटी देवी की शादी उससे नहीं कराई गई, तो वह उसे सल्फास खिलाकर जान से मार देगा। घटना के दिन आरोपी को मृतिका के घर के आसपास घूमते हुए देखा गया तथा उसकी मोबाइल लोकेशन भी घटनास्थल पर ही पाई गई। चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हाईट बोन फ्रैक्चर (कंठिका अस्थि का टूटना), श्वास अवरोध (स्टैंगुलेशन) एवं छोटी आंत में छिद्रन से उत्पन्न जटिलताएं बताया गया है,जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मृत्यु स्वाभाविक नहीं, बल्कि हत्या ही है। 

आरोपी राहुल पिता साहेबराव धोटे, उम्र 25 वर्ष, निवासी बासनेर खुर्द को अभिरक्षा में लेकर क?ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने एकतरफा प्रेम में असफल होने के कारण हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में एफएसएल निरीक्षक आबिद अंसारी, प्रभारी सीन ऑफ क्राइम मो. यूनिस, थाना प्रभारी उप निरीक्षक वहीद खान, सउनि दिलीप टांडेकर, आर. हर्षवर्धन पवार, प.आर. उमा जावलकर, सैनिक 195 अमित तथा सायबर सेल शाखा से आर. राजेन्द्र धाडसे की भूमिका सराहनीय रही। 

मृतिका के पिता राजेश धोटे ने पुलिस अधीक्षक बैतूल को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर हत्या के साथ-साथ बलात्कार करने का भी आरोप लगाया है। पीडि़ता के पिता द्वारा दिए गये आवेदन में कहा गया है कि मेरी लडकी के गले में नाखुन के निशान थे। गले में सोने की हाय पहनी थी, गला दबाने से गले में पहनी हाय के निशान गले पर पड़ गये थे। सिर, गाल, पैर, पेट पर चोट के निशान थे।  इसके अलावा शरीर पर भी चोटे के निशान पाये गये। जिससे पीडि़त ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट और गला दबाकर हत्या के पहले बलात्कार भी किया गया।। क्योंकि आरोपी राहुल धोटे ने दो दिन पहले ही उन्हें धमकी दी थी कि युवती की शादी उससे नहीं करोगे, तो मैं उो मार दूूंगा।पीडि़त ने एसपी से आरोपी पर हत्या, बलातकार का अपराध दर्ज कर उक्त मामले की सूक्ष्मता से जांच कर कड़ी कार्रवाई किए लाने तथा आरोपी को फांसी   िदए जाने की मांग की है। मृतिका लडक़ी के पिता का कहना है कि आरोपी के परिवारजन भी उन्हें डरा धमका रहे हैं।

इनका कहना है –

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