मुलताई- साईंखेड़ा पुलिस को ग्राम उमन बेहरा में एक नाबालिक लड़की के विवाह की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाल विवाह को रुकवा कर आरोपी दूल्हे दूल्हे के पिता और दुल्हन के पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय के सपुरत किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साईं खेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम उमन बेहरा मे बालिका का उसके परिजनो द्वारा विवाह कराए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक सिध्दार्थ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, एस.डी.ओ.पी. सुश्री श्रृष्टी भार्गव के मार्ग दर्शन मे टीम गठित की गई जो थाना साँईखेडा पुलिस एवं महिला बाल विकास अधिकारी एवं राजस्व आर.आई., पटवारी, आँगनवाडी कार्यकर्ता, की टीम के द्वारा मौके पर ग्राम उमनबेहरा विवाह स्थल पहुँची जहाँ देखा कि

झुम्मक इवने के घर पर शादी का टेंट लगा था तथा विवाह समारोह चल रहा था जो मौके पर दुल्हा धनराज कुमरे, दुल्हन तथा उनके परिजनो से पूछताछ की गई तथा बालिका के पिता व परिजनो से बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज मांगे जो उनके द्वारा जन्म संबंधी एवं आयु संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये आँगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा रजिस्टर चेक करने पर बालिका की उम्र 14 वर्ष 05 माह की पाई गई जो कि बालिका नाबालिक है विवाह योग्य नही है। नाबालिक बालिका का विवाह नियम विरूध्द किया गया ।

प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी मुलताई की रिपोर्ट पर थाना सांईखेडा मे अपराध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया तथा आरोपी दुल्हा धन्नू उर्फ धनराज पिता रतन लाल कुमरे उम्र 25 साल निवासी रगडगाँव थाना आठनेर, दुल्हा पिता रतनलाल पिता हिम्मत कुमरे उम्र 60 साल निवासी रगडगाँव थाना आठनेर, दुल्हन के पिता झुम्म पिता जुगरू कुमरे उम्र 45 साल निवासी उमनबेहरा थाना साईखेडा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक रविकांत डेहरिया, प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी लीला अरोरा, राजस्व आर. आई रमेश गायकवाड, पर्यवेक्षण अधिकारी कांता गुजरे, सउनि धनसिंह सल्लाम, म.प्र.आर. 518 झमोला सिरसाम, आर. 603 विनोद साहू, आर. 516 नेरन्द्र कुशवाह, सैनिक 284 चंद्रभान, पटवारी मंजूला सोनी आँगनवाडी कार्यकर्ता रामकली उइके, सहायिका चंद्रकला आह का विशेष योगदान रहा।