चुनाव का शोर थमा, जिले की पांचो विधानसभा मे धारा 144 लागू

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आदर्श आचार संहिता का परिपालन हो सके इसलिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उक्त आदेश के  की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दल, अभ्यर्थी इत्यादि, बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस, आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नही करेगा लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम संबंधित प्रोसेशन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, 48 घंटे की अवधि प्रारंभ होते ही अर्थात दिनांक 15/11/2023 को सायं 06 बजे से निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे ।

  • उक्त 48 घंटे की अवधि में लाउड स्पीकर / मेगा फोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। 4 इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति/ अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल चिकित्सालय / शैक्षणिक संस्थाओं / मतदान केन्द्र से 200 मीटर के क्षेत्र में पार्टी / अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने का अनुमति नही होगी ।
  • निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नही किया जावेगा । 6- लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूध, पानी, सब्जी आदि
  • अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होगी। इस अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नही होगी। 7- अभ्यर्थियों को जारी अनुमति प्राप्त वाहनों से मतदाताओं को परिवहन की अनुमति नहीं होगी । 8- प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियाँ स्वतः निरस्त हो जावेगी तथा मतदान दिवस
  • हेतु रिटर्निंग ऑफिसर से अधिकतम तीन वाहनों की पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । 9 मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में राजनैतिक दल / अभ्यर्थी के प्रचार संबंधी पोस्टर, बैनर इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • -मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान जब निर्वाचन प्रचार समाप्त हो जाता है इस दौरान किसी भी प्रकार से निर्वाचन संबंधी आम सभा का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
  • – मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व ऑपिनियन / एक्जिट पोल पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
    यह कि विधान सभा निर्वाचन, 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ है एवं आदेश पारित किये जाने के पूर्व संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने वाले कर्तव्यस्थ अधिकारी / कर्मचारी

द्वारा निष्पादित पदीय कर्तव्यों हेतु प्रभावशील नहीं होगा । उपरोक्तानुसार आदेश का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 के अंतर्गत संबंधित एफ.एस.टी./एस.एस.टी. एवं थाना प्रभारी को प्राधिकृत किया जाता है।

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