कामथ मोक्ष धाम भूमि पर से रोक हटाने  सौपा ज्ञापन,भूमि सीमांकन कर दी निर्माण अनुमति फिर 2 घंटे बाद लगाई रोक

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ग्राम पंचायत की आबादी 6 से 7 हजार होने पर और यहा मोक्षधाम ना होने से वर्ष 1994-95 में  न्यायालय के समक्ष मोक्षधान निर्माण के लिये ग्राम पंचायत कामथ द्वारा भूमि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव व प्रकरण पंजीबंद्ध कर 0.081 हे० भूमि कलेक्टर बैतूल के आदेश पर 21/10/1994 द्वारा खसरा नम्बर 142 रकबा 2.889 हे. से 0.0081 हे. भूमि को मोक्षधाम के लिए प्रदान किया गया था ।

ज्ञापन में कहा गया है कि  मोक्षधाम निर्माण एवं सीमांकन का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया है।  तहसीलदार द्वारा हाल ही में सिमांकन कर भूमि  मोक्षधाम निर्माण हेतु ग्राम पंचायत कामथ को कहा का पंचायत ने पोल लगा कर मेढ कायम की किंतु सीमांकन के 2 घंटे पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जिसमें अन्य को सुना जाना और स्थल जॉच  आवश्यक बताया गया है। अन्य से संबधित वहा अवैध रूप से अतिक्रमण कर निवासरत है। जो कि मोक्षधाम निर्माण स्थल से 250 से 300 फीट की दूरी पर है। और उनके पास उक्त स्थान पर रहने के कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उन्हे किसी प्रकार का शासन से कोई पट्टा आवंटित नहीं किया है।

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